नगर पालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाया अभियान, 17 लोगों पर जुर्माना*

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नगर पालिका परिषद के राजस्व एवं स्वच्छता विभाग की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान के तहत मटन मार्केट और साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 17 लोगों से कुल ₹2800 जुर्माना वसूला। यह अभियान भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 01 जुलाई 2022 से लागू प्रतिबंध के तहत चलाया गया।

टीम ने बाजार क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग कर रहे दुकानदारों और ग्राहकों को समझाइश दी और कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग अपनाने की सलाह दी। अभियान का असर यह रहा कि अब कई दुकानदार पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपना रहे हैं।

प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद:

1. ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक और थर्मोकोल की सजावटी सामग्री।

2. प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, सिगरेट पैकेट पर लपेटने वाली फिल्म और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर व स्टिकर।

नगर पालिका द्वारा समय-समय पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को समझें और उसका उपयोग पूरी तरह बंद करें। अभियान के दौरान टीम ने दुकानदारों से पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक वस्तुओं के उपयोग की अपील की और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

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